*✍️ शिक्षकों को बड़ी राहत*
*प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर की ओर से दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा मान्य…शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश..*
*शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी या शिक्षक के बीमार होने पर सरकारी अस्पताल का ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी काम आएगा।*
*शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुछ साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि प्राइवेट अस्पताल का सर्टिफिकेट भी मान्य है।*
*विभाग ने साफ किया है कि जिस तरह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वैसे ही प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी शिक्षक व कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं।* 👇